जीएसटी की नई दरों से जानिए, क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा।

जून के अंतिम हफ्ते में जीएसटी काउंसिल की 47 वीं बैठक हुई थी। जिसमें कई वस्तुओं पर टैक्स की दरों में बदलाव करने का निर्णय लिया गया। इस नए टैक्स दरों के चलते कई वस्तुओं के दाम प्रभावित होने की संभावना थी। इस बैठक में जिन वस्तुओं पर टैक्स की दरों को बदलने का निर्णय लिया गया, उसे आज से यानिकी 18 जुलाई 2022 से लागू होना है।

जीएसटी के नए दरों के चलते कौन कौन सी वस्तुएँ प्रभावित होंगी, उसके बारे में हम पूरी डिटेल्स के साथ जानने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इतना जरुर है की, जिन वस्तुओं पर पहले जीएसटी की दरें कम थी, यदि उन पर दरें बढ़ा दी हैं। तो उन चीजों को खरीदने के लिए आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और जिन वस्तुओं पर पहले के मुकाबले जीएसटी की दरें कम हुई हैं, उनकी कीमतें आपको थोड़ा राहत प्रदान कर सकती हैं।

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जून में हुई थी जीएसटी काउंसिल की बैठक

जीएसटी काउंसिल की 47 वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जून के अंतिम सप्ताह में हुई थी। इस बैठक में कई पैक्ड खाद्य पदार्थ जिनमें पहले जीएसटी नहीं लगता था, उन पर 5% की दर से जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया। इनमें पैक्ड और ल्र्बल युक्त मछली, पनीर, दही, शहद. लस्सी, सूखा सोयाबीन, सूखा मखाना, मटर, गेहूं, अन्य अनाज के साथ मुरमुरे भी शामिल हैं।

इसके अलावा अस्पताल के कमरे जिनका किराया 5000 रूपये से अधिक है, उन पर भी जीएसटी देना होगा। होटल के कमरे जिनका प्रतिदिन किराया 1000 रूपये से कम है, उन पर भी 12% की दर से जीएसटी लागू होगा। जबकि अभी तक यह टैक्स के दायरे से बाहर था।

18 जुलाई 2022 से महंगाई आपको और परेशान कर सकती है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई खाद्य पदार्थों को पहली बार जीएसटी के दायरे में लाया गया। हालांकि इन पर लगने वाली जीएसटी की दर 5% से 12%  रखी गई। इनमें पैकेज्ड और लेबलयुक्त खाद्य पदार्थ पनीर, दही, लस्सी, मछली, शहद, मटर, 1000 रूपये से कम किराये का होटल का कमरा, 5000 रूपये से अधिक अस्पताल का कमरा इत्यादि वस्तुएँ शामिल हैं।

और कुछ ऐसी सेवाएँ या वस्तुएँ भी हैं, जिन पर जीएसटी की दरों को बढ़ाया गया इनमें सौर उर्जा हीटर, प्रिंटिंग और ड्राइंग इंक, कागज़ काटने वाला चाकू, धारदार चाकू, पेन्सिल, शार्पनर, एलईडी लाइट से लेकर मार्किंग और ड्राइंग करने वाले उत्पाद भी शामिल हैं।

किन किन वस्तुओं के दाम बढ़े

18 जुलाई 2022 से लागू जीएसटी की नई दरों के हिसाब से कई वस्तुओं के दाम बढ़ जाएँगे। इसमें या तो वे वस्तुएँ शामिल होंगी, जिनको पहली बार जीएसटी के दायरे में लाया गया है। या फिर वे वस्तुएँ शामिल होंगी जिन पर जीएसटी की दरों को बढ़ाया गया है। 18 जुलाई 2022 से निम्नलिखित वस्तुएँ महँगी हो सकती हैं।

  • पैक्ड और लेबलयुक्त मछली, दही, लस्सी, पनीर, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, शहद, मटर इत्यादि ऐसी वस्तुएँ हैं, जिन्हें पहली बार जीएसटी के दायरे में लाया गया है। और इन पर 5% की दर से जीएसटी लागू होगा।
  • बैंक द्वारा चेक जारी करते समय ली जाने वाली फीस पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा। इसलिए चेक बुक भी अब महंगी हो जाएगी।
  • नक़्शे चार्ट और एटलस इत्यादि पर भी 12%  की दर से जीएसटी लागू होगी।
  • ऐसे होटल के कमरे जिनका प्रतिदिन का किराया 1000 रूपये से कम है, उन पर 12% की दर से जीएसटी लागू होगा।
  • अस्पताल के ऐसे कमरे जिनका किराया 5000 रूपये से अधिक है, उन पर भी 5% की दर से जीएसटी लगेगा।
  • एलईडी लाइट, मार्किंग और ड्राइंग करने वाले उत्पाद, कागज़ काटने वाले चाकू, धारदार, चाकू, प्रिंटिंग और ड्राइंग इंक, पेन्सिल, शार्पनर पर जीएसटी की दर को बढ़ा दिया गया है । अब इन पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा।
  • सौर उर्जा द्वारा चालित हीटर जिस पर जीएसटी 12% था, अब उस पर 18% जीएसटी लगेगा।
  • रेलवे, मेट्रो, सड़क, पुल, अपशिष्ट संयंत्र और शवदाहगृह इत्यादि के लिए जारी होने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर पहले जीएसटी की दरें 12% थी। अब यह दरें 18% कर दी गई हैं।

किन किन वस्तुओं के दाम घटेंगे  

  • रोपवे से वस्तुओं एवं यात्रियों को परिवहन करने में काम आने वाले उपकरण मशीनरी और अपशिष्ट निकासी सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर जहाँ पहले 12 % की दर से जीएसटी दरें लागू थी। अब इन दरों को घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईधन की लगत भी शामिल है इस पर पहले 18% जीएसटी लगता था। अब इसे घटाकर 12% कर दिया गया है।
  • इसके अलावा कुछ ऑर्थोपेडिक लाइंस अप ऐसे हैं जिन पर पहले 12% की दर से जीएसटी लगता था, लेकिन अब इन्हें घटाकर 5% कर दिया गया है।

वस्तुएँ जिन पर जीएसटी की दरें बढाई गई सारणी        

वस्तु का नाम 18 जुलाई से पहले की दरें 18 जुलाई से लागू दरें सस्ता/महंगा
पैक्ड और लेबलयुक्त मछली, दही, लस्सी, पनीर, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, शहद, मटर 0% 5% महंगी हो सकती हैं
बैंकों द्वारा चेक जारी करने की फीस NA 18% महंगी हो सकती हैं
चार्ट, नक़्शे, एटलस NA 12% महंगी हो सकती हैं
होटल के कमरे 1000 रूपये प्रतिदिन से कम किराये वाले 0% 12% महंगी हो सकती हैं
अस्पताल के कमरे जिनका किराया 5000 से अधिक हो 0% 5% महंगी हो सकती हैं
प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक, पेन्सिल, शार्पनर, एलईडी लाइट, चाकू इत्यादि 12% 18% महंगी हो सकती हैं
सौर उर्जा हीटर 5% 12% महंगी हो सकती हैं
रेलवे, मेट्रो, पुल, सड़क, अपशिष्ट संयंत्र, शवदाहगृह इत्यादि के लिए जारी कॉन्ट्रैक्ट 12% 18% महंगी हो सकती हैं

जिन पर जीएसटी की दरें घटाई गई

वस्तु का नाम 18 जुलाई से पहले की दरें 18 जुलाई से लागू दरें सस्ता/महंगा
रोपवे से यात्रियों और वस्तुओं को परिवहन कराने में मशीनरी और उपकरण एवं अवशिष्ट निकासी सर्जरी से जुड़े उपकरण 12% 5% सस्ती हो सकती हैं
ट्रक एवं अन्य वाहन जो वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल में लाये जाते हैं 18% 12% सस्ती हो सकती हैं
कुछ ऑर्थोपेडिक लाइंस अप 12% 5% सस्ती हो सकती हैं
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